Budget 2022 – 30% Tax and 1% TDS on Virtual Digital Assets (Cryptocurrency)

30% Tax and 1% TDS on Crypto Assets

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा आज Budget 2022 की घोषणा की गई। Crypto Currency जैसे डिजिटल एसेट्स के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं लाया है ना ही इस प्रकार के एसेट्स पर रोख लगाया है। बल्कि बजट 2022 में यह घोषित किया गया है की वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स और 1% TDS काटा जायेगा।

पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इससे कम समय में निवेशकों को बड़ा लाभ मिला है। वहीं दुनिया के बड़े उद्योगपति जैसे जैक डोर्सी, एलन मस्क (Elon Musk) भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का समर्थन करते दिखे हैं। इस कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस वर्चुअल डिजिटल ऐसेट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में सही जानकारी जरूर लें।

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What are Virtual Digital Assets?

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक प्रकार इनफार्मेशन/सुचना का एक टुकड़ा होता हैं – जैसे कोड, नंबर या टोकन आमतौर पर क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से उत्पन्न होते हैं जो मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। वर्चुअल एसेट्स, भारतीय या विदेशी मुद्रा/करेंसी नहीं है बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का कार्य करती है करती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित/ट्रांसफर, संग्रहीत/स्टोर या व्यापार/ट्रेडिंग किया जा सकता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कुछ उदाहरण क्रिप्टोक्यूरेंसी, DeFi (Decentralized Finance) और NFT (non-fungible tokens) हैं।

  • 2022 के केंद्रीय बजट ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के माध्यम से उत्पन्न हुई इनकम पर 30% का कर लगाया है।
  • इन वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स के खिलाफ कोई कटौती नहीं दी जाएगी।
  • वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के किसी भी उपहार पर प्राप्तकर्ता से टैक्स वसूला जायेगा।
  • वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 1% TDS देना होगा।

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उदहारण के लिए –

मान लीजिये मैंने Cryptocurrency में 1 लाख रूपये इन्वेस्टकिये है। इन्वेस्ट करने के कुछ दिन बाद मेरा इनकम हुआ 20000 रूपये। अभी मैं अपना इनवेस्टेड पैसा विथड्रावल करना चाहता हु। मुझे 1 लाख रूपये इन्वेस्टमेंट पर कुल 20000 का लाभ हुआ। बजट 2022 के अनुसार मेरे इनकम से 30% टैक्स और 1% TDS काटा जाना है। इस केस में 20000 के 31% यानि 6200 रूपये टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होगा।

मतलब मेरा नेट प्रॉफिट 13800 रूपये हुआ।

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